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शुक्रवार, 1 फ़रवरी 2019

जिले में धारा 144 हुई लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट,(वि0/रा0)।#Public Statement


पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज(दीनदयाल शास्त्री की रिपोर्ट)1फरवरी2019 पीलीभीत।माह फरवरी,मार्च 2019 में प्रयागराज बोर्ड द्वारा आयोजित हाई-स्कूल एवं इण्टरमीडिएट व अन्य संस्थानों की विभिन्न परीक्षायें चलेंगी तथा बसन्त पंचमी, शिवरात्रि तथा होली कई पर्व भी मनाये जाने है। इस सम्बन्ध में कतिपय संगठन निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिये अराजक,असमाजिक तत्वों के सहयोग से समाज में विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों तथा जन सामान्य के मध्य वैमनस्य द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, और लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) पीलीभीत ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी तथा यदि इन्हें संशोधित नहीं किया जाता है या वापस न लिया जाये तो दिनांक 25 मार्च 2019 तक जनपद में यथावत लागू रहेंगी। 
परीक्षा केन्द्र के बाहर समाज विरोधी अथवा ब्राहय व्यक्तियों को एकत्र होना निषिद्व, परीक्षा केन्द्रों के बाहर चाहरदीवारी के आस पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति खड़ा न हो, एक स्थान पर एकत्रित होकर भीड़ नही लगायेगा और नही मीटिंग आदि न करें, परीक्षा केन्द्र के आस पास फोटो स्टेट मशीन नही होनी चाहिए, परीक्षा केन्द्र के आस पास कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करा जाये, परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का शस्त्र आदि परीक्षा स्थल की परिधि मे न ले जाये।
कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा बन्दूक, रिवाल्वर,पिस्टल अन्य आगनेयास्त्र तलवार, चाकू आदि लेकर नही चलेगा। अन्धे और कमजोर व्यक्ति के सहारे के लिए डन्डा व सिक्खों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति होगी। किसी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्रित नही होगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर जूलुस, जनसभा आदि का आयोजन न किया जाये न ही कोई नई परम्परा डाली जाये। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब या अन्य विस्फोटक सामग्री एवं शीशे के टुकडे, ईंट, पत्थर आदि अपने घरों के सामने सार्वजनिक स्थानों या छतों पर हिंसा के उद्देश्य से संग्रहित नहीं करेगा। लाउडस्पीकर, पटाखें आदि का इस्तेमाल बिना अनुमति के नही करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई लेख, पोस्टर आदि नही छपवायेगा और न ही ऐसा भाषण जिससे सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हों। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह नही फैलायेगा न ही नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नही घूमेगा। कोई भी व्यक्ति सरकारी सम्पत्ति को न तो किसी प्रकार की क्षति पहुचायेंगा और नही क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा। सरकारी,अर्द्धसरकारी, स्थानीय निकायों के भवनों एवं सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विषय में भी यही आदेश लागू होगें। किसी भी व्यक्ति,नव युवक द्वारा मोटर साइकिल आदि पर सवार होकर हुड़दंग करते हुये मार्ग,यातायात वाधित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजक नारे या बयानबाजी नहीं करेगा, जिससे दूसरे सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। डी0जे0 सिस्टम प्रतिबन्धित रहेगा। लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नही होगा। इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य नही होगा। किसी भी चिकित्सालय, शैक्षिक संस्था तथा  न्यायलय का 100 मीटर का क्षेत्र शान्त रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अन्तर्गत छूट चाहता है तो वह जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश दिनांक 01फरवरी 2019 से 25 मार्च 2019 तक पूरे जनपद पीलीभीत में प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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