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मंगलवार, 30 अप्रैल 2019

नारायण साई को रेप केस में उम्रकैद और 1₹लाख जुर्माने की सजा।#Public Statement


(पब्लिक स्टेटमेंट से आकाश सविता की रिपोर्ट)30/04/19 दो बहनो के रेप केस मे दोषी पाए जाने पर आसाराम के बेटे नारायण साई को उम्रकैद के साथ एक लाख जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

बलात्कारी आसाराम बापू के रेपिस्ट बेटे *नारायण साईं* को सूरत की सेशंस कोर्ट ने उमकैद की सजा सुनाई है. साथ उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को सूरत की रहने वाली दो बहनों के साथ बलात्कार के आरोप में नारायण साईं को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 30 अप्रैल का दिन तय किया था.

अब कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नारायण साईं हाईकोर्ट में जायेगा. नारायण साईं की सजा के ऐलान को लेकर सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास सुरक्षा के मद्देनजर किलेबंदी की थी. यहां नारायन साईं के समर्थकों के पहुंचने कि आशंका के चलते यह कदम उठाया गया था. कोर्ट की कार्रवाई के दौरान परिसर में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

बताते चलें कि पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और मौके से मिले सबूतों के आधार पर नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था. नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का ये केस करीब 11 साल पुराना है. पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है. जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. 

आसाराम के खिलाफ फिलहाल गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है.नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट अब तक 53 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें कई अहम गवाह भी हैं, जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हुए देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए।

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