पब्लिक स्टेटमेंट से आकाश सविता की रिपोर्ट
कांग्रेस अध्यक्ष *राहुल गांधी* को राज्य सिविल कोर्ट ने समम जारी किया है. उनको ये समन पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दिया गया है. राहुल गांधी को तीन जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है.
पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रांची की सिविल कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें तीन जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं.
इससे पहले रांची जिला अदालत ने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एक अदालत ने समन जारी किया था. रांची की निचली अदालत से जारी यह समन उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिया गया था.
इसस पहले रांची कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता नवीन कुमार झा की एक शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे. उस दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता. इस बयान पर नवीन झा ने कहा था कि राहुल के इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है. पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी.
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