हमीरपुर:- जरिया थानाक्षेत्र के पहरा गांव में 10 वर्ष पूर्व शराब पीने के लिए ग्लास न देने पर दबंगों ने फायरिंग कर दी थी। इसमें तीन लोग घायल हुए थे। जिसमें इलाज के दौरान एक की मौत हो गई थी। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) राधेश्याम यादव ने दोष सिद्ध होने पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावास व सोलह-सोलह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि 11 नवंबर 2008 की सुबह 10 बजे जरिया थाना क्षेत्र के पहरा गांव में प्रकाश, गोपी, रामाधीन, रामजीवन बंदूक व तमंचे लेकर चन्द्रप्रभा के घर पहुंचे और चन्द्रप्रभा से शराब पीने के लिए गिलास मांगे। जब उसने गिलास देने से मना किया तो आवेश में आकर चारों ने असलहों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें उसका पति छविलाल, जेठ राजेन्द्र व देवरानी देवी घायल हो गई। इस घटना के बाद चारों हमलावर मौके से भाग निकले। सभी को इलाज के लिए राठ सीएचसी ले जाया गया। जहां हालत नाजुक होने पर जेठ राजेन्द्र को मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया। जिसकी रास्ते में मौत हो गई। चन्द्रप्रभा ने गांव के प्रकाश, गोपी, रामाधीन, रामजीवन के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) राधेश्याम यादव ने चारो के खिलाफ दोष साबित होने पर आजीवन कारावास व सोलह-सोलह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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