(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज)06/08/19 किशोरी को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने वाले युवक को जज ने सुनाई सात साल की सजा।
उरई के जालौन में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में अपर जिला जज ने युवक को सात साल की कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। युवक का किशोरी के गांव में आना जाना था, तभी वह उसे बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया था। घटना करीब ढाई साल पुरानी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग ग्रामीण ने 17 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई की थी कि उसकी नातिन (16) को झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम पनारी निवासी चंद्रपाल पुत्र राजाराम बहला फुसलाकर भगा ले गया।...
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