Latest News

शनिवार, 3 अगस्त 2019

भूतत्व एवं खनिज विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत वाहन ही ढो सकेंगे बालू गिट्टी।#Public Statement


(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ से विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट)03/08/19 उरई जालौन। खनन मे लगे वाहनों को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा नये नये प्रयोग किए जा रहे हैं। शासन ने पहले निर्देश दिया था कि जो वाहन खनिज संपदा ढोयेंगे उनको अपने वाहनो को जीपीएस/वीटीएस प्रणाली से लैस करना होगा।किन्तु कतिपय खामियों के चलते अब न्यायालय एवं एनजीटी ने नई गाइड लाइन जारी की है कि अब खनिज संपदा बालू, गिट्टी तथा मिट्टी ढोने वाले वाहन स्वामियों को भूतत्व एवं खनि कर्म निदेशालय के पोर्टल पर अपने वाहनों को पंजीकृत कराना होगा।

इस संबंध में जिला खनन अधिकारी रंजीत कुमार निर्मल ने एक संक्षिप्त भेंट मे बताया कि यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है।इसके लिए वाहन स्वामियों को विभाग के वेबसाइट पर अपनी आर सी को अपलोड करना होगा उसके पश्चात उसकी एक प्रति विभाग के कार्यकाल में जमा करनी होगी और उसकी रिसीविंग लेनी होगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहनो को विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराते हैं और उप खनिज संपदा गिट्टी, मौरम,मिट्टी ढोते हुए कोई वाहन पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध अवैध खनन के मामले में कार्यवाही की जाएगी।इसलिये सभी वाहन स्वामियों को अक्टूबर माह के पहले अपने वाहनों को विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा लेना चाहिए।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें


Created By :- KT Vision