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सोमवार, 10 फ़रवरी 2020

प्रचार प्रसार के लिए 8 से 22 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान#PUBLIC STATEMENT


(विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट) 10-02-2020 पीएम किसान योजना का ज्यादा से ज्यादा किसान उठाये लाभ- जिलाधिकारी, उरई। शासन द्वारा सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए रियायती संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए यह विशेष अभियान 8 से 22 फरवरी 2020 तक शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत रियायती संस्थागत ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। 

उक्त बात जिलाधिकारी डॉ मन्नान अख्तर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे लाभार्थी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड पहले से उपलब्ध है उनको भी आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार सीमा वृद्धि की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे लाभार्थी किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है लेकिन वह निष्क्रिय है उनके किसान कार्ड नियमानुसार सक्रीय कराते हुए नई ऋण सीमा का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केसीसी के तहत पीएम किसान लाभार्थियों के कवरेज के लिए एक पृष्ठ का एक लिखित आवेदन फार्म तैयार किया गया है। भरे हुए आवेदन फार्म के साथ किसान को केवल भूअभिलेख दस्तावेज की प्रतिलिपि एवं बोई फसल के विवरण के साथ उस बैंक शाखा से संपर्क करना है। जहां वह पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है। 

यह आवेदन केवल पीएम किसान सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए उपयोग में लाया जाना है। उन्होंने बताया कि कृषि उपनिदेशक पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों की सूची से किसान व उसके पिता का नाम, ग्राम, तहसील, विकासखंड खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एलडीएम को उपलब्ध कराया जाएगा। एलडीएम द्वारा बैंक बार सूची तैयार कर सभी किसानों को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। शाखा प्रबंधक द्वारा इस सूची द्वारा ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाएगी जिनको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त नहीं है। 

उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करें। और केसीसी आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के लिए एक सेपरेट खिड़की खोले। तथा केसीसी लिमिट को कम से कम अवधि में स्वीकृत करें तथा किसी भी परिस्थिति में यह अवधि 14 दिनों से अधिक की ना हो। उन्होंने बताया कि पशुपालन गतिविधि से जुड़े किसान भी केसीसी बनवा सकते हैं। किसान जो केसीसी धारक हैं और पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियां भी करते हैं। अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति के लिए शाखा से संपर्क कर सकते हैं रुपया तीन लाख के केसीसी लोन के लिए प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्शन लेजर फोलियो चार्जेस अन्य सभी तरह के व्यय माफ किए गए हैं। 

वैसे पीएम किसान सम्मान लाभार्थी जिनका 1.60 लाख तक का केसीसी लिमिट बनना है उसके लिए उसे किसी भी तरह की सिक्योरिटी बैंक को देने की जरूरत नहीं है। बशर्ते वह आवेदन प्रारूप में वांछित जानकारी बैंक को उपलब्ध कराता है। सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को पीएम किसान पोर्टल से एसएमएस भेजे जा रहे हैं ताकि केसीसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक शाखा का दौरा कर सकें। सभी पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी के लिए ऑटो अनुमोदित किया गया है। किसान को लाभ प्राप्त करने के लिए भरे गए एक पेज के फार्म के साथ भूमि दस्तावेजों की एक प्रति और फसल की विवरण के साथ संबंध बैंक शाखा का दौरा करने की आवश्यकता है।

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