उरई से विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट
उरई। पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपत्तिजनक सामग्री जैसे लेख वीडियो फोटो आदि ह्वाटस एप, ट्विटर पर डालेगा या फारवर्ड करेगा। तो उसके विरुद्ध विधि अनुसार आईपीसी की धारा 505/153ए/295ए/298 का अभियोग पंजीकृत किया जायेगा साथ ही एनएसए के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा भ्रमित करने वाली सामग्री किसी दूसरे जनपद, राज्य देश की भी हो सकती है। अतः सावधान रहें, भ्रमित होकर आवेश में न आएं।
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