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मंगलवार, 19 मई 2020

जिलाधिकारी ने ब्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान खोलने की नियम जारी किए


पब्लिक स्टेटमेंट के लिए विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट

   उरई (जालौन) जिलाधिकारी ने उरई सहित संपूर्ण जनपद में व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित अन्य दुकानों के खोलने की समय-सीमा निर्धारित की।
 जिलाधिकारी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक बाजारों को खोला जा रहा है। किन्तु इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस,मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दुकानों को आड इविन की तर्ज पर एक दिन के अंतराल से खोलने की इजाजत रहेगी। इसके अलावा दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन के चालकों को भी नियम के अनुसार चलना होगा। उरई के अतिरिक्त जिला के चिन्हित रेड जोन एरिया की सभी दुकान बंद रहेंगी।

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